Thursday, November 30

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 9 फरवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। जमीन खरीददारों को ठगने के आरोप में शांतिनगर (शीला) को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष प्रफुलभाई समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

इससे पहले, सीआईडी ​​क्राइम, अहमदाबाद ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की जांच शुरू की थी। ईडी ने तब आशीष प्रफुलभाई पटेल और अन्य के खिलाफ 11.50 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए पीएमएलए का मामला दर्ज किया था।

प्लॉट बेचने के नाम पर जमीन खरीददारों से ठगी उसने बिक्री विलेख तो बनाया लेकिन न तो उसे निष्पादित किया और न ही जमीन का कब्जा सौंपा।

ईडी को अपनी जांच में पता चला है कि आशीष पटेल और अन्य ने जमीन के खरीदारों को ठगने के लिए आपराधिक साजिश रची थी.

पटेल और अन्य ने एक बिक्री समझौता किया और उक्त समझौते के खिलाफ खरीदारों से 11.50 करोड़ रुपये प्राप्त किए। लेकिन उन्होंने न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया और न ही खरीदारों को भौतिक कब्जा दिया।

अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।