Thursday, November 30

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनर किलिंग के आरोपी की जमानत मंजूर की

प्रयागराज, 24 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट आनर किलिंग के आरोप में जेल में बंद आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए आजाद भारत के 75 साल बीत जाने के बाद भी जाति प्रथा जैसी कुरीति समाज में अभी भी हावी रहने पर गम्भीर टिप्पणी की है।

कोर्ट ने कहा कि जाति प्रथा समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है। लोग अपने को शिक्षित समाज में होने का डीग तो हांकते है, परन्तु दोहरा जीवन स्तर जी रहे हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम इस सामाजिक कुरीति से बाहर नहीं आ सके हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने आनर किलिंग मामले में बंद याची सनी सिंह की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। याची को अनीस कुमार की आनर किलिंग मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

मामले के अनुसार शिकायतकर्ता का छोटा भाई अनीस कुमार अनुसूचित जाति (एससी) का था। वह ग्राम पंचायत अधिकारी था। उसकी दिन-दहाड़े 15 सितम्बर 2021 को एक षडयंत्र के तहत 17 आदमियों के ग्रुप द्वारा हत्या कर दी गई। कहा गया है कि उसकी गल्ती इतनी थी कि ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ प्रशिक्षण कर रही लड़की से उसकी घनिष्टता बढ़ गई और उसने रजामंदी से उसके साथ शादी कर ली। लड़की के घर वाले इस शादी से नाखुश थे, इस कारण षडयंत्र करके उसकी दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई।

याची के वकील का कहना था कि लड़की के नजदीकी व खून का सम्बन्ध रखने वाले आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है। याची का लड़की से न तो कोई सम्बन्ध है और न ही उसका इस अपराध को कारित करने में कोई हाथ है। यहां तक कि लड़की ने अपने 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए बयान में याची के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। कोर्ट ने उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए याची की जमानत मंजूर कर ली है ।